कुल्लू. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीया लाल की अदालत ने चरस तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर चरस तस्कर को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना देने की भी सजा सुनाई है. अगर दोषी जुर्माना नहीं भर पाया तो उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
अतिरिक्त जिला न्यायवादी पंकज दीवान ने बताया कि 22 जनवरी 2016 को बंजार पुलिस का दल सैंज घाटी में गश्त कर रहा था. पुलिस की टीम जब धाउगी के ज़ीरो प्वाइंट पर पहुंची तो उसने देखा कि सामने से एक व्यक्ति पैदल आ रहा है. उक्त व्यक्ति ने जैसे ही पुलिस टीम को देखा तो वो घबरा गया और वो अपनी जैकेट उतारकर भागने लगा.
पुलिस के जवानों ने थोड़ी ही दूर पर उसे धर दबोचा. जब पुलिस ने उसकी फेंकी हुई जैकेट की तलाशी ली तो उसमें चरस बरामद की गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला न्यायालय में पेश किया.
अतिरिक्त जिला न्यायवादी पंकज दीवान ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में अदालत में दस गवाहों को पेश किया और सबूतों के आधार पर लाल चंद निवासी घलियाणा जिला कुल्लू को उक्त सजा सुनाई गई.