शिमला. हिमाचल भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और होटलों के बेहतर रखरखाव के लिए प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग इनके नियमित निरीक्षण के साथ-साथ विभिन्न कानूनी प्रावधानों की अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है.
पर्यटन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों तक पर्यटन गतिविधियों के विकास के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं.
पर्यटकों को बेहतर एवं गुणात्मक सुविधाएं उपलब्ध हों, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इस वर्ष सितम्बर महीने तक कुल 153.82 लाख पर्यटक हिमाचल भ्रमण पर आये. जिनमें से 150.05 लाख स्वदेशी व 3.77 लाख विदेशी पर्यटक थे.
पर्यटन राज्य के घरेलू उत्पाद में 6.8प्रतिशत का महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है. पर्यटन क्षेत्र में योजनाबद्ध एवं नीतिपूर्ण विकास के द्वारा इसमें कई गुणा बढ़ाेतरी करने के प्रयास जारी हैं.
विभाग प्रयासरत है कि हिमाचल आने वाले पर्यटक अपने साथ प्राकृतिक सुन्दरता की असीम अविस्मरणीय यादों को लेकर जाएं तथा बार-बार यहां आने के लिए प्रेरित हों.
प्रवक्ता ने कहा कि पर्यटन विभाग ने प्रदेश में कुल 2880 होटलों को पंजीकृत किया है. वर्तमान वर्ष के दौरान पर्यटन ईकाइयों के कुल 3748 निरीक्षण किए गए तथा अनियमितताएं पाए जाने पर 23,37,775 रुपये का जुर्माना भी किया गया.
उन्होंने कहा कि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2002, पर्यटन विकास और पर्यटन व्यवसाय और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2012, हिमाचल प्रदेश वायु व क्रीड़ा (एअरो स्पोर्ट) नियम, 2004, हिमाचल प्रदेश रिवर राफ्टिंग नियम, 2005 व हिमाचल विविध साहसिक क्रियाकलाप नियम, 2017 लागू किए गए है.
अधिनियम के अन्तर्गत होटलों का पंजीकरण करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अर्न्तगत, इच्छुक होटल व्यवसायियों को पंजीकरण को आवेदन करने के लिए प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं नगर नियोजन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संबधित पर्यटन उप निदेशक/ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 व हि.प्र. पर्यटन विकास और पर्यटन व्यवसाय और रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
विभाग ने पर्यटन व्यवसाय से जुडे़ सभी उद्यमियों से अनुरोध किया है कि सभी गैर-पंजीकृत होटलों, गैस्ट हाउस, रेस्टोरैन्ट, ट्रेवल एजैन्सीज, होम स्टे इकाइयों, साहसिक खेलें,बाह्य फोटोग्राफर, ट्रैकिंग/टूरिस्ट गाइड के पंजीकरण के लिए नियमों के अंतर्गत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त संबधित उप निदेशक/जिला पर्यटन विकास अधिकारी से पंजीकरण करवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करें.
किसी भी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर संबधित उप निदेशक/जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा निदेशालय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में सम्पर्क कर सकते हैं.