नई दिल्ली. झारखंड हाईकोर्ट ने बकोरिया कांड की हस्तक्षेप याचिका की सुनवाई के दरम्यान तात्कालीन सीआइडी एडीजी एम वी राव के मामले में अबतक की गई कार्रवाई की जानकारी सरकार से मांगी है. वहीं, प्रार्थी ने एडीजी एमवी राव के स्थानांतरण रोकने की मांग की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
कोर्ट के सवालों के जवाब में प्रार्थी की ओर से कहा गया कि बकोरिया कांड के अनुसंधान में तेजी लाने के निर्देश देने के बाद ही तत्कालीन एडीजी सीआइडी एमवी राव का स्थानांतरण कर दिया गया है.
मालूम हो कि पलामू जिले के बकोरिया में आठ जून, 2015 में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में पुलिस ने 12 नक्सलियों को मारने का दावा किया था. वहीं, मुठभेड़ में मारे गए उदय यादव के रिश्तेदार जवाहर यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मुठभेड़ को फर्जी बताया है.