नई दिल्ली. भारत के Election Commission of India (ECI) ने गुरुवार को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलट की गिनती के नियमों में बदलाव करते हुए 2019 से पहले वाले नियमों को बहाल कर दिया है। इसका उद्देश्य गिनती में देरी कम करना और प्रक्रिया को और स्पष्ट बनाना बताया गया है। ये नए नियम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से लागू होंगे।
पोस्टल बैलट और EVM की गिनती का नया क्रम
पोस्टल बैलट की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी।
EVM की गिनती सुबह 8.30 बजे शुरू होगी।
पहले, EVM की गिनती पोस्टल बैलट की गिनती पूरी होने से पहले भी चल सकती थी, जिससे संभावित विलंब और असमंजस की स्थिति बन सकती थी।
EC के आदेश के अनुसार:
“अब से, EVM/VVPAT की अंतिम से एक कदम पहले (penultimate) गिनती केवल तब की जाएगी जब पोस्टल बैलट की गिनती पूरी हो चुकी हो।”
साथ ही, यदि किसी मतदान केंद्र पर पोस्टल बैलट की संख्या अधिक हो तो ROs (Returning Officers) सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त टेबल और गिनती कर्मचारी मौजूद हों ताकि प्रक्रिया में कोई देरी न हो।
2024 लोकसभा चुनावों में INDIA bloc की अपील
2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान, INDIA bloc ने ECI से अपील की थी कि पोस्टल बैलट पहले गिने जाएं और उसके बाद ही EVM की गिनती शुरू हो। हालांकि, उस समय ECI ने इसे अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि चुनावों के दौरान प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जा सकता।
2019 से पहले के नियम क्या थे?
2019 से पहले के नियमों के अनुसार, पोस्टल बैलट की गिनती पूरी होने के बाद ही EVM की अंतिम से एक कदम पहले की गिनती की जाती थी।
इसके बाद EVM की गिनती पूरी की जाती और अंत में VVPAT स्लिप्स की गिनती निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती थी।