चंबा. जिले के उन संस्थानों को नोटिस जारी किया जाएगा जिन्होंने अभी तक अल्ट्रासाउंड मशीनों के नवीनीकरण नहीं करवाए हैं. अथॉरिटी इन्हें एक महीने का समय देगी इस दौरान संस्थानों को नवीनीकरण ना करने की वजह भी बतानी होगी.
प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी पीएनडीटी एक्ट के तहत गठित जिला स्तरीय एप्रोप्रिएट आथॉरिटी (समिति) की बैठक की गई है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वाईडी शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समिति के सदस्यों के तौर पर डॉ आदित्य ठाकुर, डॉ नितिन कुमार और डॉक्टर विक्रम चौहान के अलावा जिला न्यायवादी संजीव कपूर और जिला लोक संपर्क अधिकारी रवि वर्मा ने भाग लिया.
बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया कि जिला में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों में प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी पीएनडीटी एक्ट के तहत गठित जिला स्तरीय आथॉरिटी के अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों के बाकायदा मोबाइल नंबर अंकित किए जाएंगे ताकि कोई व्यक्ति यदि शिकायत करना चाहे तो समिति के किसी भी सदस्य के मोबाइल नंबर पर कर सकता है.
बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि पीएनडीटी एक्ट को लेकर जनमानस में जागरूकता पैदा करने को लेकर भी गतिविधियां की जानी चाहिए ताकि लोगों में एक्ट की उपयोगी जानकारी साझा की जा सके.