पटना: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. पटना के एमपी /एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आदिदेव की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 25 अप्रैल को न्यायालय में उपस्थित होने की तारीख मुकर्रर की है.
राहुल गांधी को 12 अप्रैल को अदालत में पेश होना था, लेकिन वे अदालत में बुधवार को उपस्थित नहीं हो सके. राहुल गांधी के अधिवक्ता अंशुल ने आवेदन देकर अदालत को बताया कि राहुल गांधी को 13 अप्रैल को सूरत की अदालत में जाना है. इस कारण राहुल गांधी आज अदालत में नहीं आ सके. 25 अप्रैल को राहुल गांधी अदालत में उपस्थित रहेंगे.
वहीं, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के अधिवक्ता एसडी संजय और प्रिया गुप्ता ने राहुल गांधी का बेल बॉन्ड रद कर गैर जमानती वारंट जारी करने का अदालत से आग्रह किया. दोनों ओर से बहस सुनने के बाद अदालत ने राहुल गांधी की उपस्थिति के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है.
क्या है सुशील मोदी से जुड़ा मानहानि का मामला
राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान 19 अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार नामक स्थान पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ‘मोदी सरनेम वाले सभी मोदी चोर हैं.’ भाजपा नेता सुशील मोदी ने इसी बयान पर 2019 में राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था. सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है. इसी मामले में बुधवार को राहुल गांधी की पटना कोर्ट में पेशी है.
इस मामले में 23 मार्च 2023 को गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. इसके अलावा, कोर्ट ने राहुल पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जिसके बाद, राहुल की संसद सदस्यता रद कर दी गई. इसके बाद, राहुल को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया.
वहीं, संसद सदस्यता जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे. इस दौरान राहुल ने भाजपा पर जमकर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद का टैग छीन सकती है. मेरा पद और घर ले सकती है. वे लोग जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता. मैं सवाल पूछता रहूंगा.