शिमला. हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में हिमाचल में कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने का विधेयक पारित हुआ. विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव सदन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि इस वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश पर कर्ज करीब 74,622 करोड़ रुपए कर्ज हो जाएगा.
हिमाचल में कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने का विधेयक पारित हो गया गया है. शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन में शुक्रवार को राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (FRBM) संशोधन विधेयक 2023 पास हुआ. इसके बाद राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष में 11 हजार करोड़ रुपए तक ऋण ले सकेगी.
31 मार्च तक 3 हजार करोड़ का और ऋण ले सकेगी सरकार
अभी तक मौजूदा वित्त वर्ष में 8 हजार करोड़ रुपए कर्ज लेने की तय सीमा थी. FRBM कानून में संशोधन के बाद राज्य सरकार सकल घरेलू उत्पाद का 6% तक कर्ज ले सकेगी, यानी अभी सरकार 3 हजार करोड़ रुपए सरकार ओर ले सकती है. इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव सदन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रखा.
GST संशोधन विधेयक भी पास
सदन में GST (वस्तु एवं सेवाएं कर) रिटर्न के सरलीकरण से जुड़ा एक अध्यादेश और इससे संबंधित विधेयक भी सदन में पारित किया गया है. इसमें केंद्र सरकार की ओर से वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 43वीं और 45वीं बैठकों में सुझाए गए वित्तीय अधिनियम के संशोधन शामिल किए गए हैं.