नई दिल्ली. आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रिम कोर्ट ने मोबाइल और बैंक खातों से आधार को लिंक कराने पर अंतरिम रोक से मना कर दिया है.
मैथ्यू थॉमस की याचिका पर जस्टिस जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसपर शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला किया था. खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार किया और कहा कि इसपर बिना किसी देरी के सुनवाई होनी चाहिए.
30 अक्तूबर को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आधार से जुड़े मामलों को सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित करने का फैसला किया था.