नई दिल्ली. फिल्म पद्मावत को दिया गया सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) का सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. एडवोकेट मनोहर लाल द्वारा दायर याचिका के जवाब में कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कोर्ट का नहीं बल्कि सरकार का है.
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ रिलीज को हरी झंडी दे दी थी. यह फिल्म सभी सिनेमाघरों 25 जनवरी को रिलीज होगी. वही आपको बता दें कि 4 राज्यों में फिल्म पर रोक लगा रखी थी. सुप्रीमकोर्ट ने हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात सरकारों को इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी को फिल्म ‘पद्मावत’ की 25 जनवरी को देशभर में रिलीज का रास्ता साफ कर दिया था. शीर्ष अदालत ने गुजरात और राजस्थान में इस विवादित फिल्म के प्रदर्शन पर लगी रोक हटा दी थी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों पर फिल्म के प्रदर्शन पर पाबंदी लगाने की इस तरह की अधिसूचना या आदेश जारी करने पर रोक लगा दी. इस फिल्म की कहानी 13वीं सदी में महाराजा रतन सिंह एवं मेवाड़ की उनकी सेना और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित