नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के Jangpura इलाके में शुक्रवार को Bulldozer Action के तहत Madrasai Camp में बनी 300 से अधिक illegal jhuggis को गिरा दिया गया। यह कार्रवाई Delhi High Court Order के बाद की गई, जिसमें Barapulla Nala Encroachment Removal और urban flooding की समस्या से निपटने के निर्देश दिए गए थे।
क्यों हुई कार्रवाई?
9 मई 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि बारापुला नाले के आसपास के अवैध निर्माण को हटाया जाए ताकि बारिश के मौसम में जलभराव से बचा जा सके। इसके तहत प्रशासन ने slum demolition in Jangpura शुरू किया।
इस दौरान भारी संख्या में Police Force, Rapid Action Force (RAF) और Riot Control Teams तैनात की गई थीं ताकि विरोध प्रदर्शन से निपटा जा सके।
370 में से 189 परिवारों को पुनर्वास का आश्वासन
बताया जा रहा है कि मद्रासी कैंप में कुल 370 झुग्गियां थीं, जिनमें से 189 झुग्गी निवासियों को Delhi Slum and JJ Rehabilitation Policy 2015 के तहत पात्र माना गया है। इन परिवारों को flats in Narela आवंटित किए गए हैं।
शुक्रवार को प्रशासन ने नोटिस जारी कर जानकारी दी कि रात 11 बजे से ट्रक मौके पर मौजूद रहेंगे जो पुनर्वास स्थलों तक स्थानांतरण में मदद करेंगे।
रोते-बिलखते लोग, विरोध के बावजूद कार्रवाई
जब demolition team झुग्गियों को गिराने पहुंची तो कई निवासी tearfully protested करने लगे। महिलाएं और बच्चे झुग्गियां बचाने की गुहार लगाते दिखे, लेकिन प्रशासन पहले से तैयार था और बुलडोजर कार्रवाई जारी रही।
“हम यहां 60 साल से रह रहे हैं, अब कहां जाएं?” – यह सवाल कई लोगों की आँखों में तैरता रहा।
Delhi High Court का रुख
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि यह public land है और इस पर encroachment illegal है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि rehabilitation की प्रक्रिया fair और inclusive होनी चाहिए ताकि कोई भी पात्र परिवार अपने resettlement rights से वंचित न रहे।
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