नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में अनियंत्रित fee hikes पर अंकुश लगाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली कैबिनेट ने Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Bill, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसे 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसे दिल्ली के अभिभावकों के लिए एक सुनहरा दिन बताया, क्योंकि यह विधेयक transparency और accountability को बढ़ावा देगा। यह विधेयक अब राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा।
विधेयक के प्रमुख बिंदु
- लागू होने का दायरा: यह विधेयक दिल्ली के सभी 1,677 private unaided और government-aided schools पर लागू होगा, जिससे फीस वृद्धि पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित होगा।
- पारदर्शी फीस निर्धारण: स्कूलों की फीस स्कूल के स्थान, infrastructure quality, academic performance, और वित्तीय आवश्यकताओं जैसे कारकों के आधार पर तय की जाएगी।
- तीन-स्तरीय समिति प्रणाली:
- स्कूल-स्तरीय समिति: प्रत्येक स्कूल में एक Fee Regulation Committee होगी, जिसमें स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल, तीन शिक्षक, पांच अभिभावक (लॉटरी द्वारा चुने गए, जिसमें SC/ST और दो महिलाएं शामिल होंगी), और शिक्षा निदेशालय का एक प्रतिनिधि होगा। यह समिति फीस प्रस्तावों की समीक्षा करेगी।
- जिला-स्तरीय समिति: यदि स्कूल-स्तरीय समिति में सहमति नहीं बनती, तो जिला समिति अपीलों को संभालेगी।
- राज्य-स्तरीय समिति: अंतिम अपील के लिए