नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने चुनाव आयोग को 20 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोकने वाले अपने अंतरिम आदेश की अवधि भी बढ़ा दी है. वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के बीस विधायकों की याचिका डिविजन बेंच के हवाले कर दी है.
कोर्ट ने कहा कि मामले पर विचार की जरूरत है और ऐसे में वह 29 जनवरी से रोजाना सुनवाई करेगी. मालूम हो लाभ के पद पर सदस्यता गंवाने वाले आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले भी थोड़ी राहत दिठी. कोर्ट ने चुनाव आयोग से एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा भी था. दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वह मामले की अगली सुनवाई तक दिल्ली में उपचुनाव की कोई अधिसूचना जारी न करे.
जिन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया है, उनमें प्रवीण कुमार, शरद कुमार, आदर्श शास्त्री, मदन लाल, चरण गोयल, सरिता सिंह, अवतार सिंह, मनोज कुमार, सुलबीर सिंह डाला, सोमदत्त, नरेश यादव, जरनैल सिंह, राजेश गुप्ता, अलका लांबा, नितिन त्यागी, संजीव झा, कैलाश गहलोत, विजेंद्र गर्ग, राजेश ऋषि और अनिल कुमार वाजपेयी के नाम शामिल हैं.