शिमला. निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी राजनीतिक दलों को चुनाव सामग्री मुद्रण व प्रकाशन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि प्रत्येक पुस्तक व पोस्टर के प्रकाशन पर प्रिंटर का नाम व मुद्रण का स्थान अंकित किया जाना वैधानिक रूप से अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि चुनाव संबंधी पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम व स्थान प्रकाशित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के संचालन के दौरान निर्वाचन अभियान के सम्पादनार्थ पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण व प्रकाशन के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-ए के उपबन्धों की अनुपालना सुनिश्चित बनाई जानी अति आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि मुद्रक का यह वैधानिक दायित्व बनता है कि वह इस प्रकार के दस्तावेजों के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर मुद्रित सामग्री की चार प्रतियों सहित सूचना संबंधित जिला दण्डाधिकारी अथवा राजधानी में मुद्रित होने की स्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करे।
उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों को स्थानीय कानूनों (यदि प्रदेश के किसी विशेष क्षेत्र में लागू किया गया है) का अनुपालन करने के आदेश भी दिए गए है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव प्रचार सामग्री से अन्य राजनीतिक दलों के मध्य किसी प्रकार का आपसी द्वेष पैदा न हो।