शिमला. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने वनभूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों में वन विभाग को आदेश दिए हैं कि वह हर सप्ताह वनभूमि से हटाए गए अतिक्रमणों की जानकारी अपने वेब पोर्टल पर डालें. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की ने वनभूमि अतिक्रमण से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए.
अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें
कोर्ट ने वन विभाग को पूरे प्रदेश में यह मुहिम जारी रखे और वनभूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कर अपने कब्जे में ले. इससे पहले हाई कोर्ट ने वनभूमि को अवैध कब्जों से मुक्त न करवा पाने पर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी. कोर्ट ने अपने पिछले आदेशों में यह भी किया था कि यह ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम समिति व जिला परिषद के पदाधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुलिस प्रशासन का दायित्व है कि वह कोर्ट द्वारा वनभूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत समय-समय पर जारी आदेशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें.
अवमानना की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी
कोर्ट ने खेद प्रकट किया कि वन विभाग के कर्मी अवैध कब्जाधारियों से मिलकर अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि वन विभाग के संबंधित अधिकारी कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने में नाकाम रहते हैं तो कोर्ट को अपने आदेशों की अक्षरशः अनुपालना करवाना बखूबी आता है. अन्यथा इन सबके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.