शिमला. राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भारतीय संविधान की धारा 174(2)(बी) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भंग कर दिया है. राज्यपाल सचिवालय द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.
राज्यपाल ने हाल ही में सम्पन्न हुए हिमाचल प्रदेश निर्वाचन-2017 के परिणाम के आधार पर नई विधानसभा तथा नई सरकार के गठन तक वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली वर्तमान राज्य सरकार से कार्यालय तथा कार्य जारी रखने का आग्रह किया है.
बता दें की हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर को 68 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए थे. जिसके नतीजे लगभग डेढ़ महीने बाद 18 दिसंबर को आये. जिसमें भाजपा भारी बहुमत से जीती. लेकिन भाजपा के सीएम उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल सुजानपुर की सीट से हार गये. अब अटकलें लगाई जा रही है कि अगला सीएम कौन होगा.