नई दिल्ली. GST Council ने 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले नए two-tier GST rates की घोषणा की है। अब सामान पर 5% और 18% की दर लागू होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने 56वें GST Council Meeting के बाद इसे tax simplification और consumer confidence boost के कदम के रूप में बताया।
दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर राहत
अब hair oil, corn flakes, televisions, household essentials सहित अधिकांश personal-use products पर GST rate cut लागू होगी। केवल gutkha, tobacco और cigarettes पर पुरानी GST दर ही लागू रहेगी। यह कदम domestic spending को बढ़ावा देगा और US tariffs के प्रभाव को कम करेगा। Insurance Premiums अब टैक्स फ्री, Life और health insurance premiums पर अब GST exemption लागू होगा। पहले इन पर 18% GST लगती थी।
यह छूट सभी प्रकार की life insurance policies पर लागू होगी जैसे term life, ULIPs, endowment plans और उनके reinsurance पर भी। Individual health insurance policies जैसे family floaters और senior citizen covers भी GST-free होंगी। Financial relief: इससे लाखों households को Navratri 2025 से वित्तीय राहत मिलेगी।
GST से मुक्त वस्तुओं की पूरी सूची
जीएसटी से मुक्त की पूरी सूची
- खाद्य एवं कृषि संबंधी आवश्यक वस्तुएँ
अनाज: गेहूँ, चावल, अप्रसंस्कृत अनाज
भारतीय रोटियाँ: चपाती, रोटी, पराठा
ताज़े फल और सब्ज़ियाँ (प्रसंस्कृत नहीं)
खाद्य कंद और जड़ें: आलू, अदरक, हल्दी (कच्ची/प्रसंस्कृत नहीं)
प्रसंस्कृत मछली और मांस (पैक नहीं)
नारियल, गुड़, पापड़, आटा, दही, लस्सी, छाछ, दूध
जलीय आहार और पूरक आहार
प्रसंस्कृत चाय की पत्तियाँ, कॉफ़ी बीन्स
रोपण के लिए बीज
- कच्चा माल और पारंपरिक कपड़े
कच्चा रेशम, रेशम अपशिष्ट
प्रसंस्कृत ऊन
खादी कपड़ा, खादी सूत के लिए कपास, कच्चा जूट रेशा
जलाऊ लकड़ी, लकड़ी का कोयला
हथकरघा कपड़े
- औज़ार, उपकरण और सुगम्यता सहायक उपकरण
बुनियादी हाथ के औज़ार: कुदाल, बेलचे
कृषि उपकरण
श्रवण यंत्र और अन्य सहायक उपकरण
- विविध अनिवार्यताएँ
किताबें, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, मुद्रित मानचित्र और सामग्री
गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, डाक सामग्री
जीवित जानवर (घोड़े छोड़कर), मधुमक्खी के छत्ते, मानव रक्त, वीर्य
सादी चूड़ियाँ, चाक की छड़ियाँ
गर्भनिरोधक, धार्मिक वस्तुएं (मूर्तियां, बिंदी, कुमकुम), मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन
पतंगें, जैविक खाद
22 सितंबर से लागू होने वाली इस जीएसटी दर में कटौती से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। दैनिक उपयोग के सामान, कृषि उत्पाद और बीमा प्रीमियम पर छूट से घरों और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।