धनबाद. झरिया रेल लाइन पर बसे 183 परिवारों को उजाड़ने के रेलवे के फैसले पर उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान रेलवे से जमीन और वहां रह रहे लोगों का ब्योरा मांगा था. अब अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी.
कोर्ट से स्टे का आदेश आने के बाद यहां वर्षों से रह रहे लोगों ने राहत की सांस ली है. रेलवे के प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ लेकर विद्यानंद भारती हाईकोर्ट गए थे. मालूम हो कि रेलवे ने डीसी समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों को पत्र लिखकर इस जमीन से कब्जा हटाने को कहा था.