शिमला. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला कांगड़ा के धर्मशाला, मैक्लोडगंज और नड्डी में अवैध रूप से चल रहे होटलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं.
हाईकोर्ट ने जिला के कांगड़ा के अफसरों को आदेश दिया है कि अवैध रूप से चल रहे इन सभी 55 होटलों के बिजली और पानी के कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काट दिए जाएं. उधर, हाईकोर्ट ने धर्मशाला स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय के अधिकारियों को आदेश दिया है कि तीन दिन के भीतर धर्मशाला, मैक्लोडगंज और नड्डी में चल रहे सभी होटलों का निरीक्षण कर इनकी रिपोर्ट अदालत को प्रस्तुत करें.
हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश पारित किए. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के ध्यान में लाया गया कि प्रशासन ने धर्मशाला में अब तक 88 होटलों व संस्थानों का निरीक्षण किया गया. इनमें से ज्यादातर संस्थानों के पास अनापत्ति प्रमाणपत्र या फिर आवश्यक मंजूरी नहीं है. साथ ही अदालत को यह भी बताया गया कि विभाग की ओर अब तक इन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है.
हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में साफ किया कि जिन संस्थानों व होटलों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है, उन पर भी तुरंत कार्रवाई की जाए. सुनवाई के दौरान यह भी आया कि धर्मशाला में चल रहे कई होटल नियमों की अनुपालन नहीं कर रहे हैं. इसके चलते पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इस सबके बावजूद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस मामले में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया और न ही कोई कार्रवाई अमल में लाई है.
हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब निश्चित तौर पर होटलों पर कार्रवाई की गाज गिरेगी. इससे पूर्व कुल्लू के कसोल स्थित अवैध होटलों पर भी कार्रवाई की गई जबकि सरकारी जमीन पर उगाए गए बागीचों पर भी कुल्हाड़ी चलाने के आदेश दिए गए हैं.