शिमला. कोटखाई के बहुचर्चित गुड़िया रेप और मर्डर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने मामले की प्रगति पर सीबीआई निदेशक को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए अगली सुनवाई यानी 10 जनवरी तक का वक्त दिया गया है.
सुनवाई के दौरान लगाई फटकार
बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई को फटकार लगाई. सुनवाई कर रही संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि मामले में सीबीआई के निदेशक क्यों नहीं हस्तक्षेप करते हैं. कोर्ट ने कहा कि गुड़िया मामले में जनता की उम्मीद टिकी हैं और सीबीआई 6 महीने से कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाई है. कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए कि सीबीआई निदेशक मामले में हस्ताक्षेप करें और मामले को सुलझाने में सहयोग करे.
सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि वह वैज्ञानिक आधार पर सैंपल लेकर जांच कर रहे है, लेकिन असली कातिल अभी पहुंच से दूर है. इस पर जज ने जनता से भी अपील की कि किसी के पास गुड़िया मामले से लेकर कोई सुराग है, तो वह सीबीआई को बताए और यदि सीबीआई उनकी बात नहीं सुनती तो एक बंद लिफाफे में जानकारी कोर्ट को दें. कोर्ट ने गुड़िया मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी रखी है.
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