नूरपुर (कांगड़ा). माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बुधवार को नगर परिषद नूरपुर ने चौगान में बनी धार्मिक स्थल को गिरा दिया गया है. गौरतलब है कि सिविल अस्पताल नूरपुर के सामने इस धार्मिक स्थान के निर्माण को लेकर निर्माण में जुटे संचालकों ने नगर परिषद से नक्शे को लेकर कोई भी मंजूरी नहीं ली थी.
अवैध रूप से इसके निर्माण का कार्य चला हुआ था जिसे लेकर परिषद ने स्टे आर्डर लिया था. नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी आरएस वर्मा ने बताया कि इस धार्मिक स्थल को गिराने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए थे. जिसे लेकर विधायक नूरपुर,एसडीएम नूरपुर और सभी नगर पार्षदों के साथ एक बैठक हुई थी. जिसके अनुसार कोर्ट के आदेशों की अक्षरशः अनुपालना को लेकर मंथन किया गया था.
उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल निर्माण कर रहे लोगों को निर्माण कार्य हटाने और गिराने का दो दिन का टाइम दिया गया था. लेकिन उन्होंने अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जिस कारण आज स्वयं उन्हें इस कार्रवाई को अंजाम देना पड़ा.
बता दें इससे पहले भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार इस भूमि पर बनी दुकानों को भी प्रशासन द्वारा गिराया गया था.
परिषद ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने और साम्प्रदायिक रूप ना लेने को लेकर पुलिसबल की व्यवस्था की थी. लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से इस कार्य को अंजाम दिया गया और अवैध निर्माण को गिराया गया|