नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दाखिल शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत दाखिल की गई यह शिकायत “मेंटेनेबल नहीं है”।
अदालत ने संक्षेप में कहा, “शिकायत खारिज की जाती है”, हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि मामले में आगे कुछ और दलीलों पर सुनवाई की जा सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में एक नई एफआईआर दर्ज की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है।
ED ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को मुख्य आरोपी बनाया था। एजेंसी का आरोप है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 2000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को गलत तरीके से अपने नियंत्रण में लिया गया।
इस फैसले को गांधी परिवार के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है, हालांकि मामले में आगे की कार्रवाई और सुनवाई पर सबकी नजर बनी हुई है।
