नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में Income Tax Bill 2025 को वापस ले लिया। सरकार अब Parliamentary Committee के सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस बिल का एक अपडेटेड वर्जन पेश करने की योजना बना रही है। संशोधित विधेयक में Committee की अधिकांश recommendations शामिल होने की उम्मीद है और इसे 11 अगस्त को Parliament में प्रस्तुत किया जाएगा।
यह बिल भारत के पुरानी Direct Tax व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने के उद्देश्य से पेश किया गया था, जिससे Tax System को Modernize और Simplify किया जा सके। लेकिन व्यापक समीक्षा और Feedback के बाद, सरकार ने इसे फिर से Draft कर संशोधित Version के साथ Parliament में लाने का फैसला किया है।
नया आयकर विधेयक 2025 में क्या था खास?
यह बिल Income Tax Act, 1961 के स्थान पर लाया जाना था, जो भारत की Direct Tax system के लिए छह दशक से मानक है। इसे पहले Budget में पेश किया गया था, जिसमें कर प्रणाली को Global Best Practices के अनुरूप लाने, Tax Compliance को आसान बनाने, Litigation कम करने और कानून को ज्यादा Transparent व Up-to-date बनाने पर फोकस था।
इसमें Parliamentary Committee ने दो बड़े बदलाव सुझाए थे:
30% Standard Deduction को स्पष्ट रूप से कानून में शामिल करना, जो Municipal Tax Deduction के बाद लागू हो।
Home Loan Interest Deduction को Self-Occupied Property से Rent-Received Property तक विस्तार देना।
साथ ही, बिल में Tax Provisions को Simplify करना, Exemptions को Rationalize करना और Definitions को Re-define करना शामिल था, ताकि Tax Evasion और लंबी कानूनी लड़ाइयों को रोका जा सके।
यह बिल Digital Economy की नई जरूरतों के लिए भी था, जिसमें Crypto Assets, Virtual Digital Assets, और Cross-border Digital Transactions की Taxation को बेहतर तरीके से शामिल करना था।
आयकर विधेयक 2025 क्यों वापस लिया गया?
सरकार का कहना है कि यह कदम Tax Reforms को छोड़ने जैसा नहीं, बल्कि Bill की Acceptability और Content में सुधार का रणनीतिक निर्णय है। Parliamentary Committee ने बिल का गहन मूल्यांकन किया और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संशोधन सुझाए।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि Committee की सिफारिशें “constructive and necessary” थीं। इसलिए सरकार ने पुराने मसौदे को वापस लेकर एक अपडेटेड और बेहतर Draft के साथ बिल को दोबारा पेश करने का फैसला किया है।