श्री नैना देवी (बिलासपुर). जिला मुख्यालय बिलासपुर में वाहनों की बढ़ती तादाद के दृष्टिगत यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए 30 दिनों के भीतर शिकायत करवा सकते हैं.
कोर्ट रोड पर किसान भवन मोड़ से पेट्रोल पम्प, चम्पा पार्क, चेतना चौक, गांधी मार्किट, मीट मार्किट रोड़ तथा व्यवसायिक परिसर के आसपास के क्षेत्र को नो पार्क जोन घोषित करने के लिए आम जनमानस व प्रभावित व्यक्ति 30 दिनों के भीतर अपनी अपनी आपत्तियां या शिकायतें जिला प्रशासन को के पास भेज सकते हैं.
जिला दण्डाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने इस सन्दर्भ में पिछले दिनों इस बात की जानकारी दी. शहर के कुछ व्यवसायियोें के माध्यम से भी हर समय दुकानों के सामने वाहन पार्क करने के कारण व्यवसाय प्रभावित होने की शिकायतें समय पर आती रही है, जिस कारण इस क्षेत्र को वाहनों के लिए नो पार्क जोन घोषित करने का प्रस्ताव है.
उन्होंने कहा कि चम्पा पार्क के साथ नवनिर्मित व्यवसायिक परिसर में वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है. इसके बावजूद वाहन चालक इन क्षेत्रों में बेतरतीव ढंग से अपने-अपने वाहन पार्क करते है. जिस कारण हर समय ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है. कई बार तो दुघर्टनाएं भी हो जाती है. इसी समस्या को मद्देनजर रखते हुए इस क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित करने पर विचार किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि नो पार्किंग जोन चेतना प्रिंटिंग प्रेस चेक व एचडीएफसी बेैंक के आसपास, लिंक रोड़ से 50 मीटर की दूरी पर करिशना स्टील फैक्टरी तक, मुख्य बाजार चैक तथा चम्पा पार्क के आसपास का क्षेत्र, चेतना चौक से लेकर इन्दिरा कॉलोनी तक 100 मीटर के दायरे में, गांधी मार्केट, मीट मार्केट के 100 मीटर के दायरे में तथा व्यवसायिक परिसर के आसपास के 50 मीटर के दायरे में नो पार्किंग जोन घोषित कर वाहनों के पार्क करने के लिए आम जनमानस व प्रभावित व्यक्ति 30 दिनों के भीतर अपनी-अपनी आपत्तियां या शिकायतें जिला प्रशासन को दर्ज करवा सकते है. लोगों की आपत्तियों के उपरान्त ही इस सन्दर्भ में निर्णय लिया जाएगा.