नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को मानहानि मामले में पंजाब की संगरूर कोर्ट ने समन भेजा है. कर्नाटक चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का खड़गे पर आरोप है. संघ से संबद्ध विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल को प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तुलना करने के मामले में तलब किया है.
संगरूर जिला अदालत ने “बजरंग दल हिंदुस्तान” नाम के संगठन के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज की शिकायत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना अलकायदा जैसे राष्ट्र-विरोधी संगठनों से की. कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले में समन भेजा.
खड़गे को कोर्ट ने 10 जुलाई को पेश होने को कहा
वहीं, मामले पर सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने खड़गे को 10 जुलाई को संगरूर अदालत में तलब किया है. हितेश भारद्वाज ने जानकारी दी है. दरअसल, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल का नाम लेते हुए उन संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया जो “अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति दुश्मनी या नफरत” को बढ़ावा देते हैं.