नई दिल्ली: सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी. अब राहुल गांधी इस मामले को आज हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई थी. अगर सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलती तो उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो सकता था.
कल खाली करेंगे बंगला
सेशंस कोर्ट से राहत न मिलने के बाद राहुल गांधी ने बंगले को लेकर भी फैसला लिया है. वह शनिवार तक बंगला पूरी तरह से खाली कर देंगे. उन्होंने अपना अधिकांश सामान अपनी माँ सोनिया गांधी के बंगले में पहले ही शिफ्ट कर लिया है. बंगले को पूरी तरह से खाली करने के लिए वह सूरत कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे. राहुल गांधी को 27 मार्च को बंगला खाली करने का नोटिस मिला था. लोकसभा हाउसिंग पैनल द्वारा राहुल गांधी के लिए घर खाली करने की सीमा रविवार तक के लिए निर्धारित की गयी है. राहुल गांधी को यह बंगला 2005 में मिला था. वह पिछले 19 साल से इस बंगले में रह रहे थे. राहुल गांधी अब जनपथ में अपनी माँ सोनिया गांधी के बंगले में रहेंगे.
इस मामले में राहुल गांधी के वकीलों ने 3 अप्रैल को सूरत कोर्ट में सेशंस कोर्ट में दो अपील दाखिल की थी. इसमें से एक सजा पर रोक के लिए और दूसरी अपील निस्तारण तक दोषी ठहराए जाने पर स्थागन के लिए थी. राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के फैसले पर 3 मई तक रोक रहेगी. कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली है. राहुल की मिली जमानत तब तक कायम रहेगी जब तक कि सजा पर रोक वाली याचिका पर फैसला न आ जाए. अब सेशंस कोर्ट के इस फैसले के मामले में राहुल हाईकोर्ट में अपील करेंगे.
राहुल गांधी के लिए मुश्किल की बात यह भी है कि लोक प्रहरी बनाम भारत निर्वाचन आयोग के केस में सुनाए गए फैसले के मुताबिक राहुल गांधी तब तक दोबारा सांसद नही बन सकते हैं, जब तक कि उनके दोषसिद्धि पर स्टे नही लग जाता है. अब राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में भी दोनों याचिकाएं लगाई जा सकती है. इसमें वह सजा पर स्टे की मांग के साथ- साथ दोषसिद्धि पर रोक यानि कन्विक्शन पर स्टे की अपील कर सकते हैं.