सोलन. स्वर्णकारों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के सौजन्य से हॉलमार्क पर एक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. बीआईएस के प्रदेश हैड डी चक्रवर्ती की अध्यक्षता में स्वर्णकारों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया.
उसे बीआईएस में पंजीकरण करवाना जरूरी होगा
शिविर के दौरान बताया गया कि जो स्वर्णकार हॉलमार्क आभूषण बेच रहे है. उसे बीआईएस में पंजीकरण करवाना जरूरी होगा. उन्होंने चेतावनी भी दी कि आगामी दिनों में लाइसेंस चैक करने के लिए स्वर्णकारों की दुकानों में रेड भी की जा सकती है, ताकि इस बात का पता चल सके कि कोई स्वर्णकार बिना लाइसेंस के हॉलमार्क ज्वैलरी तो नहीं बेच रहा. जागरुकता कार्यक्रम में उन्होंने लाइसेंस लेने के प्रक्रिया व दस्तावेजों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी.
कार्रवाई की जा सकती है
बीआईएस के प्रदेश हैड डी चक्रवर्ती ने शहर के स्वर्णकारों को भारतीय मानक ब्यूरो के नए हॉलमार्क एक्ट के बारे में जागरूक किया. उन्होंने बताया कि जो भी स्वर्णकार हॉलमार्क युक्त ज्वैलरी बेच रहा है या बेचना चाहता है. उसके लिए अब भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लेना अनिवार्य है. यदि कोई भी स्वर्णकार बिना लाइसेंस के हॉलमार्क बीआईएस युक्त ज्वैलरी बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट के तहत स्वर्णकार को कम से कम एक साल की जेल, एक लाख रूपये जुर्माना व कुल टर्नओवर का पांच गुणा जुर्माना लगा जा सकता है.
वहीं दूसरी ओर उपस्थित स्वर्णकारों ने सवाल कर अपनी शंकाओं को भी दूर किया. जागरुकता कार्यक्रम में शहर के करीब 50 स्वर्णकारों ने भाग लिया. इस मौके पर सर्राफा एवं स्वर्णकार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रामजी चौहान, सचिव लेखराम वर्मा, कोषाध्यक्ष सचिन वर्मा व सरंक्षक दर्शन सिंह व महेंद्र वर्मा सहित अनेक स्वर्णकार मौजूद रहे.