नई दिल्ली. टाडा कोर्ट ने गुरुवार को 1993 में हुए मुंबई बम धमाके के दोषी अबू सलेम सहित 5 लोगों को सजा सुना दी है. अबू सलेम के साथ मुस्तफा दौसा, करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल रशीद खान, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट को दोषी करार दिया गया है. वहीं, अब्दुल कयूम सबूत के अभाव में बरी हो गया.
अबु सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. सलेम को 2005 में पुर्तगाल से लाया गया था. उसे 25 साल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पुर्तगाल से हुई प्रत्यार्पण संधि की वजह से उन्हे फांसी की सजा नहीं दी जा सकी. अबु सलेम मुख्य आरोपी टाइगर मेमन का करीबी है. उसने गुजरात के भरूच से मुंबई तक हथियार पहुंचाया था. मुख्य आरोपी टाइगर मेमन अब भी फरार है.
ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल रशीद खान को मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि करीमुल्ला खान को आजीवन कारावास की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है. ताहिर भारतीय युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजता था. वहीं, फीरोज खान ने हथियारों की डिलीवरी करवाने में मदद की थी. वह पुलिस और कस्टम अधिकारियों को मैनेज करता था.
रियाज सिद्दीकी को 10 सालों के कैद की सजा सुनाई गयी है. सभी आरोपियों को आइपीसी की धारा 121, देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के तहत सजा सुनाई गई है.
मालूम हो कि, 12 मार्च 1993 को मुंबई के 13 जगहों पर बम धमाके हुए थे. इसमें 257 लोगों की जानें गयीं थीं और 700 से अधिक लोग घायल हो हुए थे.