नई दिल्ली. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को दिवाली के अवसर पर लगभग छह लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए अस्थायी (ad hoc) बोनस की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह बोनस उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो पे लेवल L-12 पर कार्यरत हैं या जिनकी ग्रेड पे ₹4,800 या उससे कम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹6,774 का अस्थायी बोनस मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने X (पूर्व Twitter) पर लिखा:
“दिवाली के अवसर पर राज्य कर्मचारियों के लिए विशेष उपहार! हमारी सरकार, जो अच्छे शासन के प्रति समर्पित है, लगभग 6 लाख कर्मचारियों के लिए अस्थायी बोनस की व्यवस्था की घोषणा करती है।”
उन्होंने आगे कहा कि यह बोनस उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो पे लेवल L-12 पर या ग्रेड पे ₹4,800 और उससे नीचे वेतनमान में काम कर रहे हैं। प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹6,774 का अस्थायी बोनस मिलेगा। इस फैसले का लाभ पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों तक भी पहुंचेगा।
जयपुर में नई आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी की तैयारियां
एक दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में नई आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी के उद्घाटन से पहले तैयारियों का निरीक्षण किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन नई आपराधिक कानूनों – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के एक साल पूरा होने के अवसर पर किया जा रहा है। ये कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हैं। प्रदर्शनी 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगी।
राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा ने मीडिया से कहा कि जनता को इस प्रदर्शनी में जाना चाहिए और नई आपराधिक कानूनों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे।
नई आपराधिक कानूनों का उद्देश्य
तीन नए कानूनों को प्रधानमंत्री की दृष्टि के तहत तैयार किया गया, ताकि स्वतंत्रता के बाद भी लागू रहे उपनिवेशी कानूनों को बदलकर न्याय प्रणाली में सुधार किया जा सके। इन कानूनों में सज़ा से न्याय की ओर बदलाव को प्राथमिकता दी गई है।
कार्यक्रम का विषय है
“सुरक्षित समाज, विकसित भारत – सज़ा से न्याय तक”। नई आपराधिक कानूनों ने भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित किया।