हमीरपुर. बिझड़ी बाल विकास परियोजना अधिकारी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए बाल विवाह को रूकवा दिया. उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि 31 जुलाई को ग्राम पंचायत बल्ह विहाल में एक नाबालिक लड़की की शादी होने जा रही है. लड़की की आयु 18 वर्ष से 3 महीने कम थी.
बाल विकास परियोजना अधिकारी बिझड़ी जीत राम चौधरी व पर्यवेक्षिका राज कुमारी के द्वारा सम्बधित ग्राम पंचायत प्रधान व उप- प्रधान को साथ लेकर इस मामले की पूर्ण छानबीन की गई. लड़की के माता-पिता व परिवार वालों के साथ बातचीत की गई व उन्हें समझाया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी करना कानूनन अपराध है. साथ ही कम उम्र में लड़की की शादी होने पर उससे संबंधित समस्याओं के बारे में भी परिवार को चेताया गया.
सभी के द्वारा समझाए जाने पर उक्त परिवार ने लड़की के बालिग होने तक शादी रोक दी है. उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वह अपनी लड़की की शादी 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही करेंगे.
इस संबंध में लड़की के पिता ने बताया कि उन्होंने लड़की की शादी, जन्म कुंडली में उल्लेखित लड़की की आयु के अनुसार तय की थी. जिसके अनुसार लड़की 18 वर्ष की हो चुकी है. जबकि स्कूल रिकार्ड के अनुसार अभी वह 18 साल से कम है. लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि अब वह लड़की की शादी उसके 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही करेंगे.