शिमला. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मानहानि के एक मामले में आज जिला कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज करवाए. सुक्खू ने जिला अदालत के कोर्ट नंबर-1 में अपने बयान कलमबद्ध करवाए.
इस दौरान बयान दर्ज करवाने वालों में दो गवाह भी शामिल थे.
सुक्खू ने खुद पर लगे गंभीर आरोपों को उनकी छवि खराब करने का षडयंत्र करार दिया. सुक्खू ने हमीरपुर के भाई-बहन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का दावा कर रखा है. दोनों ने सुक्खू पर खनन माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगाए थे. जिसके बाद दोनों पर सुक्खू ने मानहानि का दावा ठोका है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 फरवरी 2018 को होगी.
50 लाख की मानहानि का दावा
कांग्रेस अध्यक्ष सुक्खू ने 18 सितंबर 2017 को जिला कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी. सुक्खू ने हाईकोर्ट में भी 50 लाख रुपये का मानहानि का दावा किया है. सुक्खू के वकील आईएन मेहता का कहना है कि तहसीलदार ने जांच कर आरोप बेबुनियाद पाए हैं. ऐसे में किसी भी व्यक्ति की छवि खराब करने पर आपराधिक मानहानि का मामला बनता है.
गौर हो कि अक्टूबर 2016 में हमीरपुर जिला से ताल्लुक रखने वाले निशु ठाकुर और ईशा ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता कर सुक्खू पर खनन माफिया को संरक्षण देने और सैकड़ों कनाल जमीन हड़पने के आरोप लगाए थे. इन आरोपों को सुक्खू ने बेबुनियाद बताते हुए दोनों के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का दावा ठोका है.