नई दिल्ली. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे (Green Crackers) फोड़ने की अनुमति दी है। यह अनुमति केवल 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक के लिए दी गई है और इसे एक अस्थायी व्यवस्था (temporary measure) बताया गया है।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई (CJI BR Gavai) ने आदेश की घोषणा करते हुए कहा कि 14 अक्टूबर 2024 को दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, जिसे बाद में पूरे एनसीआर तक बढ़ा दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा — ऐसा तरीका जिसमें सीमित रूप से अनुमति दी जा सके लेकिन पर्यावरण से समझौता न हो।”
