नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द हो गयी है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर मुहर लगा दी है. इसके साथ ही ‘लाभ के पद’ मामले में सभी 20 विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गयी है.
इस मामले में आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिये अपील की थी. लेकिन कोर्ट ने अपील खारिज कर दी थी. पार्टी सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ जा सकती है.
जिन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया है, उनमें प्रवीण कुमार, शरद कुमार, आदर्श शास्त्री, मदन लाल, चरण गोयल, सरिता सिंह, अवतार सिंह, मनोज कुमार, सुलबीर सिंह डाला, सोमदत्त, नरेश यादव, जरनैल सिंह, राजेश गुप्ता, अलका लांबा, नितिन त्यागी, संजीव झा, कैलाश गहलोत, विजेंद्र गर्ग, राजेश ऋषि, अनिल कुमार वाजपेयी के नाम शामिल हैं.
मालूम हो कि साल 2015 में 21 विधायकों को केजरीवाल सरकार में संसदीय सचिव बनाया गया था. प्रशांत वकील ने इसे लाभ का पद मानते हुये चुनाव आयोग को अपील की थी.