नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगीत वन्दे मातरम को जन गण मन के बराबर मानने से इनकार किया है. कोर्ट में जनहित याजिका दायर की गई थी. याचिका में यह कहा गया था कि वंदे मातरम का अपमान करने वाले पर वही कार्रवाई करनी चाहिये जो जन गण मन का अपमान करने वालों के खिलाफ होती
कानून के मुताबिक जनगणमन का कोई भी व्यक्ति अपमान नहीं कर सकता. यह कानून 1971 में बनाया गया था. जिसके बाद इस याचिका में मांग की गई थी कि कानून में बदलाव कर उसमे वंदे मातरम को भी शामिल किया जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया.