शिमला. हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिया है. इनमें कई नए पदों पर बहाली करने की बात कही गई है. साथ ही विभिन्न कर्मचारियों-अधिकारियों का वेतनमान बढ़ाया गया है.
दृष्टीबाधितों के भर्ती नियमों में मिली छूट
मंत्रिमंडल की बैठक में 35 वर्ष से अधिक के दृष्टि बाधित व्यक्तियों को सीधी भर्ती में छूट देने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही उन्हें चतुर्थ वर्ग की सीधी नियुक्ति में छूट देने का निर्णय लिया गया है. अब दृष्टीबाधितों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा में छूट दी गई है.
वृद्धों को मिलेगा 30 हजार तक का मुफ्त ईलाज
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में आने वाले 60 साल से अधिक के उम्र के वरिष्ठ नागरिक को साल में 30 हजार रूपया का इलाज मिलेगा. इस योजना में किसी भी सुचिबध्द अस्पताल में ईलाज करवाया जा सकता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 1,30,587 वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित किया गया है.
अनियमित नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की भर्ती नियमों के तहत नियमित किया जा सकता है
अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के माध्यम से रोगी कल्याण समितियों के तहत नियुक्त नर्साें तथा अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों को तीन साल का सेवा पूरा करने के बाद नियमित करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा.
बिजली खरीदेगी बिद्ययुत बोर्ड
हिमाचल के नागरिकों के द्वारा स्थापित 100 किलोवाट तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं से हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड सीमित बिजली खरीदेगा. इन परियोजनाओं के लिए राॅयल्टी की दर प्रथम 12 वर्षों के लिए 2 प्रतिशत, 13 से 30 वर्षाें के लिए 12 प्रतिशत तथा 31 से 40 वर्षों के लिए 18 प्रतिशत रहेगी.
विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 2 हजार की वृद्धि
जम्मू व कश्मीर की सीमावर्ती जिलों चम्बा तथा लाहौल-स्पीति की दुर्गम एवं दूरवर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय को को 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. भारत सरकार द्वारा उपरोक्त जिलों में 518 विशेष पुलिस अधिकारियों की सेवाओं को मंजूरी दी गई है.
पीटीए अब 2021 तक पूरी कर सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
मंत्रिमण्डल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार पीटीए के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करने की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष अर्थात 16 अगस्त, 2021 तक कर दिया गया है. इसके साथ ही पीटीए (जीआईए) अब आठ दिनों के बजाय 10 दिनों का चिकित्सा अवकाश तथा 10 दिनों का आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं. इसके साथ ही छूटे हुए 97 पैरा अध्यापकों को सम्बन्धित पदों का नियमित स्केल प्रदान करने का निर्णय किया गया है.
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