नई दिल्ली .अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी आधार कार्ड आवश्यक होगा. सरकार के द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि एक अक्टूबर से मृत्यु प्रमाण पत्र तभी जारी किया जायेगा जब मृतक के परिजन आधार कार्ड उपलब्ध करवाएंगे. गृह मंत्रालय की तरफ से काम करने वाले महापंजीयक कार्यालय की ओर से जारी किये गये इस अधिसूचना पर कहना है कि आधार की जानकारी इसलिए मांगी जा रही ताकि मृतक की पहचान की जा सके.
वहीं इस अधिसूचना के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदक मृतक का आधार नंबर उपलब्ध नहीं करा पाता है तो उसे एक प्रमाण पत्र देना होगा कि मृतक के पास कोई आधार नंबर नहीं है. सरकार का दावा है कि इससे धोखाधड़ी जैसे मामलो को रोकने में मदद मिलेगी. अधिसूचना में कहा गया कि अगर आवेदक की ओर से कोई गलत जानकारी दी जाएगी तो इसे आधार अधिनियम और जन्म व मृत्यु अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध माना जाएगा.