शिमला. शिमला जिला में पशुवधालय व मास विक्रेता अपनी दुकानों को कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही संचालित करें, जिसके लिए खाद्य संरक्षा एवं मानकीकरण विभाग से अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है. यह सभी बातें जिला प्रशासन के प्रवक्ता ने कही.
उन्होंने कहा कि बिना अनुज्ञा पत्र के संचालित दुकानों अथवा पशुवधालयों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने विक्रेताओं तथा प्रतिष्ठानों के मालिकों से समय-समय पर पशुओं की स्वास्थ्य संबंधी जांच व अन्य कार्रवाई अमल में लाने के लिए भी निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि पशुवधालय व मास की दुकानों पर बच्चों से कार्य लेने पर पूर्णत पाबंदी होगी. दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ बालश्रम अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. विक्रेता साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, ताकि रोग न फेलें.
मास विक्रेता द्वारा रक्त, मल तथा अन्य अंगों को खुले में न फेंके
उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे संचालित मास विक्रेता द्वारा रक्त, मल तथा अन्य अंगों को खुले में न फेंके अन्यथा जिला प्रशासन व संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा व्यक्ति विशेष के प्रति कार्रवाई अमल में लाई जाएगी
उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से पशुवधालयों व मास विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का समय-सयम पर औचक निरीक्षण करने तथा उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश व कानूनी प्रावधानों के संबंध में जानकारी देने के निर्देश भी दिए.