नई दिल्ली.Bengal Recruitment Scam: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन शिक्षकों को नियुक्ति जारी रखने की अनुमति दे दी, जिनकी नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण रद्द कर दी गई थी, जब तक कि नई चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह राहत केवल उन शिक्षकों के लिए है, जिनकी नियुक्तियां “बेदाग” थीं।
भ्रष्ट उम्मीदवारों की संख्या अधिक
शीर्ष अदालत ने समूह सी और डी के अंतर्गत आने वाले शिक्षण कर्मचारियों को सेवा जारी रखने के लिए राहत देने से भी इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि इन श्रेणियों में भ्रष्ट उम्मीदवारों की संख्या अधिक है।
31 दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया पूरी करने का भी दिया निर्देश
शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल कर्मचारी चयन आयोग को 31 मई तक सहायक शिक्षकों की नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने और 31 दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए अपना फैसला लिया कि 2016 में पूरी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के बाद अदालत द्वारा पारित आदेश के कारण पढ़ाई कर रहे छात्रों को नुकसान नहीं होना चाहिए।
अदालत ने कहा कि यह आदेश इस शर्त पर दिया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) कक्षा 9 से 12 तक के सहायक शिक्षकों के पदों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कर लेंगे।
अदालत ने दोनों पक्षों को 31 मई तक नई भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।