नई दिल्ली. बिहार में हलचल के बीच, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट को साफ कर दिया है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से बिना पूर्व सूचना, सुनवाई और वैध आदेश के नहीं हटाया जाएगा।
ड्राफ्ट मतदाता सूची 2025 में निष्पक्ष प्रक्रिया का आयोजन
आयोग ने अपने शपथ पत्र में कहा कि 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल करने और हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के तहत जारी की जाएगी। इसमें तीन स्टेप होंगे: पूर्व सूचना – प्रस्तावित विलोपन और स्थान की जानकारी।
सुनवाई का अवसर – मतदाता को अपनी बात और दस्तावेज पेश करने का अवसर।
तर्कसंगत आदेश – सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित एवं तार्किक निर्णय।
दोहरी अपील प्रणाली से बेहतर सुरक्षा
ईसीआई ने निर्देश दिया है कि मतदाता अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए दो-स्तरीय अपील तंत्र लागू किया जाए, ताकि किसी भी गलत विलोपन के खिलाफ मतदाता को तुरंत राहत मिल सके।
हर योग्य मतदाता को शामिल होने का मौका
आयोग ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान कोई भी पात्र पात्र बाहर न रह जाये, इसके लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। यहां तक कि जिन मतदाताओं के पास वैध दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें दस्तावेज हासिल करने में मदद दी जाएगी।
राजनीतिक दलों की डिजिटल एवं मुद्रित सूचियाँ
1 अगस्त से 1 सितंबर तक ड्राफ्ट मतदाता सूची सत्यापन के लिए राजनीतिक दलों को हार्ड कॉपी और डिजिटल कॉपी दी गई है, साथ ही जनता के लिए ऑनलाइन एक्सेस भी उपलब्ध है।
