नई दिल्ली: नई दिल्ली भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर नाबालिग पहलवान के पिता को नोटिस भेजकर उनका पक्ष जानना चाहा है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर की कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी मौजूद रहे.
नाबालिग का पक्ष जानने के लिए जारी किया नोटिस
कोर्ट ने मामले में नाबालिग का पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया. अदालत का कहना है कि कोर्ट नाबालिग का पक्ष जानना चाहता है. नाबालिग का पक्ष आने के बाद ही कोर्ट केस को रद्द करने पर फैसला लेगा. मामले की अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी.
अगली सुनवाई के दौरान नाबालिग और उसके पिता कोर्ट में पेश हो सकते हैं. इस दौरान वह कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेंगे.
बयान से पलट गई थी नाबालिग पहलवान
नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. इस पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद नाबालिग पहलवान ने कोर्ट में भी अपने बयानों को बदलते हुए कहा था कि मामला यौन शोषण का नहीं, बल्कि भेदभाव का है. उसने झूठी शिकायत दी थी.
इस पर दिल्ली पुलिस ने 15 जून को कोर्ट में 550 पन्नों की कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर कर एफआइआर को रद करने की मांग की थी. इसमें कहा था कि जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले हैं. इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं.