शिमला. कोटखाई गुड़िया बलात्कार-हत्या मामले में 12 जुलाई से हिरासत में चल रहे चारों आरोपियों को आज सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है. आरोपियों को बेल बांड भरने होंगे उसके बाद ही वह जेल से रिहा हो पायेंगे. बांड भरने के लिये एक सप्ताह का समय दिया गया है. इससे पहले 13 अक्टूबर को मामले में मुख्य आरोपी माने जा रहे आशीष चौहान को जमानत मिल गयी थी.
गुड़िया मामले में अभी तक सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश नहीं कर पायी है. इस स्थिति में किसी भी आरोपी को 90 दिन से ज्यादा की हिरासत में नही रखा जा सकता है. यही वजह है कि आशीष चौहान के बाद अब चारों आरोपियों को भी जमानत मिल गयी है. ये चार आरोपी राजेन्द्र (उर्फ राजू), सुभाष सिंह विष्ट, दीपक (उर्फ़ दीपू) और लोकजन है जिनको आज जमानत मिल गयी है.
बता दें कि पुलिस द्वारा गठित एसआईटी ने गुड़िया रेप मर्डर मामले में 12 जुलाई को 6 लोगों को गिरफ्तार किया था. उनमें से 18 जुलाई की रात सूरज को पुलिस हिरासत में मौत के घाट उतार दिया गया. सूरज मामले में आई जैदी समेत आठ पुलिस कर्मी न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं. जिनकी हिरासत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है. वहीं गुड़िया रेप मर्डर मामले में गिरफ्तार आरोपियों को मंगलवार को जमानत मिलने से केस का आगे क्या होगा? यह प्रश्न गहराने लगा है.