चंबा. उपायुक्त सुदेश मोख्टा ने कहा कि चंबा में 14 से 18 वर्ष तक की आयु के किशोरों को जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकेगा. यदि कोई कंपनी या व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त ने यह बात मंगलवार को बाल एवं किशोर ( प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन )एक्ट 1986 के तहत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही.
अधिकारियों को निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में छोटी-बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं मौजूद हैं. इनमें से कई योजनाएं विद्युत उत्पादन कर रही हैं जबकि अन्य के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं. इन योजनाओं के निर्माण में विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जो विशेष कर किशोर उम्र के बच्चों के लिए जोखिम भरा रहता है. उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में अन्य जोखिम भरे कामों में यदि किशोर उम्र के बच्चों को लगाया गया है तो उस पर तुरंत कड़ी कार्यवाही की जाए.
बैठक में मौजूद
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बलवीर ठाकुर के अलावा टास्क फोर्स से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, चाइल्डलाइन समन्वयक और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भी मौजूद रहे.