सुजानपुर (हमीरपुर). बीपीएल परिवारों के चयन प्रक्रिया में धांधली को लेकर शिकायतकर्ता अब बिना नाम बताए शिकायत कर सकते हैं. शिकायतकर्ता केवल साधारण कागज पर खंड विकास अधिकारी या संबंधित प्रधान के पास बिना नाम शिकायत पत्र प्रस्तुत कर सकता है. उसके बाद परिवार के ऊपर कार्रवाई विभाग खुद करेगा.
अब तक बीपीएल परिवारों को लेकर शिकायत नाम के आधार पर होती थी, लेकिन अब शिकायतकर्ता नाम गुमनाम रख बीपीएल परिवार की शिकायत कर सकता है. प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई सौ दिन की मुहिम जिसमें पांच से 13 फरवरी तक बीपीएल परिवारों को लेकर आपत्तियां दर्ज की जाएंगी. ऐसे परिवार जो आलीशान मकानों में रह रहे हैं लेकिन उनके घर के बाहर बीपीएल संबंधित प्रमाण पत्र पीली पट्टी का लगी हुई है.
उनकी आठ शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं. खंड विकास अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने 100 दिन का एजेंडा पंचायतों के लिए तय किया है. जिसमें स्वच्छता अभियान के साथ साथ बीपीएल परिवारों की कटाई छटाई का कार्य प्रमुखता से किया जाना है. इसके लिए प्रदेश सरकार ने 10 दिन का समय आपत्तियां दर्ज करने के लिए रखा है. ऐसे परिवारों के ऊपर भी विभाग कार्रवाई करेगा जिन्होंने बीपीएल प्रमाणित पत्रिका अपने घर के बाहर न लगवा कर अन्य किसी स्थान पर लगवा दी है.
बीपीएल सूची से अपात्र लोग होंगे बाहर
खंड विकास अधिकारी एवं सहायक आयुक्त मुनीश कुमार ने बताया शिकायतकर्ता बिना नाम बताए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके बाद विभागीय टीम खुद पंचायतों का निरीक्षण कर फर्जी बीपीएल परिवारों की धरपकड़ शुरू करेगी.