नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न अधिसूचनाओं में आधार को विभिन्न योजनाओं में अनिवार्य बनाने के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च कर दी है.
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की प्रक्रिया पर भी लागू होगा. अब मोबाइल नंबर को 31 मार्च तक आधार से लिंक कराया जा सकेगा. इससे पहले 6 फरवरी तक की डेडलाइन थी.
वहीं बैंक में खाता खोलने के लिए भी अब आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी. लेकिन खाता खुलवाते समय यह जरूर बताना होगा कि आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है.