नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात शुल्क (Export Duty) में बदलाव किया है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 50 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, डीजल पर यह शुल्क 16 रुपये से घटाकर 8.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, नई दरें आज से लागू हो गई हैं।
ATF के निर्यात शुल्क में बदलाव नहीं
सरकार ने विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर निर्यात शुल्क 10.50 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार रखा है। इसके अलावा, घरेलू बाजार में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर तय होती हैं दरें
वित्त मंत्रालय के अनुसार, पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल और ATF की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के औसत के आधार पर निर्यात शुल्क की समीक्षा की जाती है। इन दरों में हर 15 दिन यानी पखवाड़े के आधार पर बदलाव किया जाता है। इससे पहले शुल्क की समीक्षा इस महीने की 1 तारीख को की गई थी।
निर्यात शुल्क में किए गए इस बदलाव का सीधा संबंध पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले शुल्क से है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं होने के कारण इस फैसले को सीधे घरेलू ईंधन करों में बदलाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

