बिलासपुर(घुमारवीं). घुमारवीं उपमंडल के अंन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायत पट्टा में विधिक साक्षरता दिवस का आयोजन किया गया. यह विधिक साक्षरता दिवस नालसा के सौजन्य से मनाया गया. इस शिविर की अध्यक्षता घुमारवीं की कोर्ट नंबर 3 की न्यायिक दंडाधिकारी दिपिका ठकराण ने की.
महिलाओं के लिए कोई आय सीमा नहीं
उन्होंने इस अवसर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से उपमंडल स्तर से लेकर रास्ट्रीय स्तर तक पात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है. सामान्य वर्ग के पुरषों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है. जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो तथा महिलाओं के लिए कोई आय सीमा नहीं है.
विधानसभा चुनाव होने के कारण नहीं मनाया गया
इसके अलावा अनुसूचित जाति नामजन जाति के लोगों, बाढ़ पीड़ित लोगों को हर स्तर पर मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है. विधिक शाक्षरता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है. लेकिन उस दिन विधानसभा चुनाव होने के कारण नहीं मनाया जा सका. इस अवसर पर अधिवकता चमन लाल ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरक्षण अधिनियम व धारा 125 दण्ड प्रक्रिया सहिंता के तहत मिलने बाले गुजारा भत्ता की जानकारी दी.अधिवक्ता पवन शर्मा पंचायती राज अधिनियम की जानकारी दी. इस अवसर पर पंचायत प्रधान, उपप्रधान व अन्य लोग उपस्थित थे.