नई दिल्ली. हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए ऑफिस और कोर्ट में ‘पार्टी-वियर’ कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कर्मचारियों को अपनी निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करने से भी रोका गया है।
फॉर्मल ड्रेस कोड अनिवार्य
मुख्य सचिव Sanjay Gupta द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सरकारी कर्मचारियों को साफ-सुथरे, सादे और औपचारिक कपड़े पहनना अनिवार्य होगा।
जींस, टी-शर्ट और पार्टी-वियर कपड़ों पर पूरी तरह रोक
पुरुष कर्मचारियों के लिए कॉलर वाली शर्ट और पैंट अनिवार्य
महिलाओं के लिए साड़ी, सूट, सलवार-कुर्ता या चूड़ीदार पहनने की सलाह
ड्रेस कोड का पालन नहीं होने पर सख्ती
सरकार ने पाया कि कई कर्मचारी कैजुअल कपड़ों में दफ्तर आ रहे थे, जिससे कार्यालय की गरिमा प्रभावित हो रही थी। ऐसे में अब इस नियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
सोशल मीडिया पर भी कड़े नियम
नई गाइडलाइंस के तहत:
कर्मचारी निजी सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं या नीतियों पर टिप्पणी नहीं करेंगे
राजनीतिक या धार्मिक बयान देने से बचेंगे
बिना अनुमति कोई भी सरकारी जानकारी साझा नहीं कर सकेंगे
अनुशासन और मर्यादा पर जोर
सरकार ने कहा कि इन नियमों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में अनुशासन, मर्यादा और पेशेवर छवि को बनाए रखना है। कर्मचारियों को व्यक्तिगत साफ-सफाई और व्यवहार पर भी ध्यान देने को कहा गया है।
नियम तोड़ने पर कार्रवाई
सरकार ने साफ किया है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम सरकारी तंत्र में पेशेवर माहौल बनाए रखने और सार्वजनिक छवि सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है।
