शिमला. राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस पर राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों की विशेष माफी की घोषणा की है. इसके तहत अच्छे आचरण वाले 359 बंदी की सजा माफ की गई है. इनकी कम से कम 7 दिन और अधिकतम 45 दिन की सजा माफ की गई है.
सजा माफी कैदियों के आचरण में सुधार, कारावास के दौरान अनुशासन और अच्छा आचरण अपनाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से की जाती है.
नाहन जेल से सबसे ज्यादा 108 कैदी
राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार सिरमौर जिले की नाहन जेल से सबसे ज्यादा 108 बंदियों की सजा माफ की गई. वहीं, शिमला की कंडा जेल से 97 कैदी, कैथू जेल के 15 कैदी, धर्मशाला से 65, चंबा से 17, बिलासपुर से 18, मंडी से 10, सोलन से 04, ऊना से 11, हमीरपुर से 5, कल्पा से 3, नालागढ़ कारावास से 6 बंदियों की सजा को माफ किया गया.
सरकार ने 3 चरणों में रिहा का निर्णय लिया
भारत सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में बंदियों की कुछ श्रेणियों को विशेष माफी देने और उन्हें तीन चरणों 15 अगस्त 2022, 26 जनवरी 2023 और 15 अगस्त, 2023 को रिहा करने का प्रस्ताव है. इससे पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी पर हर बार बंदियों को रिहा किया जाता रहा है. 26 जनवरी को 7 से 45 दिन सजा और 15 अगस्त को 15 से 90 दिन की सजा माफ की जाती रही है.
आखिर क्या हैं रिहाई करने के नियम
भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में जिन पांच बंदियों ने अपनी 66 प्रतिशत सजा पूर्ण कर ली है, उसमें से 4 बंदियों को भी रिहा किया जा रहा है. एक बंदी जिसने अपनी कारावास की सजा पूर्ण कर ली है. मगर वह अपनी जुर्माना राशि देने में असमर्थ हैं, उस बंदी को भी रिहा किया जा रहा है. कुल मिलाकर केंद्र के निर्देशानुसार इस माफी से विभिन्न कारागारों से कुल 5 बंदियों को रिहा किया जा रहा है.