रांची. लोकपाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को अवैध कमाई अर्जित करने और बेनामी संपत्तियों की खरीद के मामले में नोटिस जारी किया है. इस मामले में शिबू सोरेन को 25 अगस्त तक स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई न्यायिक सदस्य जस्टिस अभिलाषा कुमारी, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत पी गौतम की खंडपीठ में हुई.
जानें क्या है पूरा मामला
शिबू सोरेन के खिलाफ 5 अगस्त 2020 को यह शिकायत दर्ज की गई थी कि कोयला मंत्री के पद पर रहते हुए वे और उनके परिवार के सदस्य बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार मामलों में शामिल रहे हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने झारखंड राज्य के सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके ‘आय के ज्ञात और घोषित स्त्रोतों और उनके नाम पर कई वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियां’ के अनुपात में कई गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित की है. जिसके बाद लोकपाल ने 15 सितंबर 2020 को सीबीआई को 6 महीने में रिपोर्ट देने का आदेश दिया था.
29 जून को लोकपाल को सौंपी गई थी रिपोर्ट
1 जुलाई 2021 को सीबीआई ने सोरेन परिवार की संपत्ति का ब्यौरा आयकर रिटर्न लोकपाल को सौंपा था. इस साल 6 मई 2022 को सोरेन परिवार की तरफ से आए पक्ष को सीबीआई को भेजकर इसकी पड़ताल करने और 13 जून तक नई इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी गई थी. जो सीबीआई द्वारा 29 जून को लोकपाल को सौंपी गई. लोकपाल ने इस रिपोर्ट को काफी गंभीर मानते हुए सोरेन परिवार को नोटिस भेजा है.