मंडी(धर्मपुर). सरकाघाट ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 2 सरकाघाट के जज विशाल द्वारा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व अभद्र व्यवहार करने के दोषी जयचंद सुपुत्र सालिग राम, रोपा कॉलोनी सरकाघाट को 1 वर्ष का कारावास व 1000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
मामले की जानकारी देते हुए सहायक ज़िला न्यायवादी नितिन कुमार व अजय ठाकुर ने बताया कि दिनांक 1 मई 2017 को सरकाघाट कोर्ट 1 के कर्मचारी मनोज कुमार ने सरकाघाट पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह माननीय सहायक सेशन जज मंडी के द्वारा दिए गए समन की तामील हेतु रोपा कॉलोनी सरकाघाट रवाना हुआ था. जहां जयचंद ने उसके साथ बदतमीजी की.
जयचंद ने कानून और जज का मज़ाक बनाया और मनोज कुमार से गाली गलौच की. जिसके बाद पुलिस ने धारा 186 ,188,189,504 के तहत मामला दर्ज किया. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पेरवी सहायक ज़िला न्यायवादी नितिन कुमार व अजय ठाकुर ने की.