कुल्लू. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से ग्राम पंचायत मौहल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता सत्र न्यायाधीश जिया लाल आजाद ने की.
सत्र न्यायाधीश ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों, आपदा पीड़ितों लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल है. इसके अंतर्गत आने वाले लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहित बंसल ने इस दौरान विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया. उन्होंने बच्चों को उनके मौलिक अधिकार और कर्तव्यों से की जानकारी दी. शिविर में अधिवक्ता संदीप नलवा ने मोटर वाहन अधिनियम और अधिवक्ता पूजा गुप्ता ने घरेलू हिंसा विरोधी कानून के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी.